राज्य मंत्रिपरिषद
- प्रश्न 11 राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों (मंत्रियों) की नियुक्ति की जाती है -
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- (अ) मुख्यमंत्री द्वारा
- (ब) विधानसभाध्यक्ष द्वारा
- (स) राज्यपाल द्वारा
- (द) राष्ट्रपति द्वारा
उत्तर : राज्यपाल द्वारा
व्याख्या :
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उपमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है।
- प्रश्न 12 राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है -
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- (अ) राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
- (ब) राज्य के राज्यपाल द्वारा
- (स) विधानसभा अध्यक्ष द्वारा
- (द) राष्ट्रपति द्वारा
उत्तर : राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
- प्रश्न 13 राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी (सेतु) का कार्य करता है -
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- (अ) मुख्यमंत्री
- (ब) राज्यपाल का सचिव
- (स) केबिनेट सचिव
- (द) राज्य जनसंपर्क अधिकारी
उत्तर : मुख्यमंत्री
- प्रश्न 14 केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद के कितने वर्ग हैं -
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- (अ) 2
- (ब) 3
- (स) 4
- (द) 5
उत्तर : 3
व्याख्या :
केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री
- प्रश्न 15 कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि ‘राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा’ -
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- (अ) अनुच्छेद 158
- (ब) अनुच्छेद 161
- (स) अनुच्छेद 162
- (द) अनुच्छेद 164
उत्तर : अनुच्छेद 164
व्याख्या :
अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अर्थात् मंत्रिपरिषद तभी अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है।
- प्रश्न 16 संविधान संशोधन(इकयानवें) अधिनियम, 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए -
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- (अ) विधानसभा के कुल सदस्यों का 10 प्रतिशत
- (ब) विधानसभा के कुल सदस्यों का 12 प्रतिशत
- (स) विधानसभा के कुल सदस्यों का 15 प्रतिशत
- (द) विधानसभा के कुल सदस्यों का 20 प्रतिशत
उत्तर : विधानसभा के कुल सदस्यों का 15 प्रतिशत
- प्रश्न 17 राजस्थान में मंत्रि परिषद् में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है -
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- (अ) 15
- (ब) 20
- (स) 30
- (द) कोई सीमा नहीं
उत्तर : 30
व्याख्या :
राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 होती है, जो 200 का 15% है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया। राज्यों में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163, 164 और 165 में किया गया है।
- प्रश्न 18 राज्य मंत्रिमण्डल के मंत्रिगण अपने पद पर बने रहते हैं -
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- (अ) विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत
- (ब) राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
- (स) मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत
- (द) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
उत्तर : राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
व्याख्या :
राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यपाल की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- प्रश्न 19 सविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद ( State cabinet) के बारे में बताया गया है-
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- (अ) 161
- (ब) 163
- (स) 164
- (द) 165
उत्तर : 163
- प्रश्न 20 राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए -
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- (अ) 09
- (ब) 10
- (स) 11
- (द) 12
उत्तर : 12
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