राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय ऍव अनुबंध) नियम 1974
प्रश्न 11 राजस्थान नगरपालिका नियम, 1974 (सामान क्रय एवं अनुबंध) के अनुसार, 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी -
(अ) 1 दिन
(ब) 1 सप्ताह
(स) 2 सप्ताह
(द) 1 महीना
प्रश्न 12 राजस्थान नगरपालिका नियम, 1974 ( सामान क्रय एवं अनुबंध) की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के सम्पादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएँ आमंत्रित नहीं की जाती हैं -
(अ) ₹ 500
(ब) ₹ 1,500
(स) ₹ 2,000
(द) इनमें से कोई नहीं
प्रश्न 13 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार एकल निविदा को किन मामलों में अंगीकृत किया जाता है -
(अ) ₹1000 से अधिक
(ब) ₹2000 से अधिक
(स) ₹3000 से अधिक
(द) ₹4000 से अधिक
प्रश्न 14 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार किसी कार्य को निष्पादित करने हेतु कितने रुपए से अधिक होने पर निविदा लाई जाएगी -
(अ) ₹1000
(ब) ₹2000
(स) ₹3000
(द) ₹4000
प्रश्न 15 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार 5 लाख से अधिक एवं ₹10 लाख तक का कार्य कितनी अवधि में पूरा किया जाना आवश्यक है -
(अ) 1 माह
(ब) 2 माह
(स) 4 माह
(द) 6 माह
प्रश्न 16 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार 50 लाख से 100 लाख रुपए तक की लागत का क्रय कितने दिवस में किया जाना आवश्यक है -
(अ) 02 माह
(ब) 03 माह
(स) 06 माह
(द) 12 माह
प्रश्न 17 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार 100 लाख से अधिक के कार्य के लिए निविदा प्रारूप का प्रभार कितना निर्धारित किया गया है -
(अ) ₹20
(ब) ₹100
(स) ₹200
(द) ₹500
प्रश्न 18 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार किसी सामान की खरीद के लिए कितने रुपए से अधिक होने पर निविदा लाई जाएगी -
(अ) ₹1000
(ब) ₹2000
(स) ₹3000
(द) ₹4000
प्रश्न 19 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में 500 लाख तक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है -
(अ) महापौर
(ब) नगर निगम
(स) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(द) वित्त समिति
प्रश्न 20 राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार नगरपरिषद के मामले में 2 लाख तक के बिलो को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है -
(अ) आयुक्त
(ब) वित्त समिति
(स) नगर परिषद
(द) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
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