संविधान सभा द्वारा संविधान में 395 अनु., 22 भाग, 8 अनुसूचीयां तथा 14 भाषाएं रखी गई।
वर्तमान संविधान में 395 अनु.(445), 22 भाग, 22 भाषाएं एवं 12 अनुसूचियां है।
इकहरी नागरीकता,विधि का शासन,कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली,
राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति.मंत्री मण्डलीय शासन,
मंत्री परिषद का सामुहिक उतरदायित्व
नियत्रक एंव महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान
सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद
महाभियोग की प्रक्रिया
लोकतन्त्र
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
वितीय आपातकाल(विशेष)
संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर होना।
संघात्मक शासन के प्रावधान
गणतंत्र
गणतंत्र से तात्पर्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसका पद वंशानुगत नहीं है।
संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान
अतिविशिष्ट शक्तियां केन्द्र के अधीन रखी गई है।
युनियन आॅफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा।
राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना।
मौलिक कर्तव्य
पंचवर्षीय योजनाएं
समाजवाद
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान
नीति निर्देशक तत्व
राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनित करना।
संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
समवर्ती सूची
प्रस्तावना की भाषा
संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ।
संविधान में इसका लगभग 2/3 भाग लिया गया है।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्त्रोत है।
अधिवेता - आइबर जेनिंग्स - "वकीलो का स्वर्ग"
नि आ आ ज स द को ग फा क रू
1. नीति निर्देशक तत्व - आयरलैण्ड
2. आपातकाल - जर्मनी
3. संविधान संशोधन - द. अफ्रीका
4. गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली - फ्रांस
5. मूल कर्तव्य - रूस
अ न्याय की पुनः उप मा लो - अमेरिका
1 मुल अधिकार
2. न्यायपालिका
3. पूर्वालोकन
4. उपराष्ट्रपति
5. महावियोग
6. लोक तंत्र
इक विका स रा मंत्र - इग्लैण्ड
1. इकहरी नागरिकता
2. विधि का शासन
3. संसदिय शासन प्रणाली
4. राष्ट्रपति
5. मंत्रीपरिषद
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