प्राचीन भारत में पंचायतें या ग्राम सभाएँ स्वशासी संस्थाओं के रूप में विद्यमान थीं, जिनके अलग-अलग और सुपरिभाषित कार्य थे। पंचायत संस्था न केवल सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि पूरे ग्रामीण समुदाय की सामूहिक बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती थी। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी ग्राम पंचायतें थीं। ब्रिटिश शासन ने न्याय प्रशासन की अत्यधिक विकेन्द्रीकृत प्रणाली शुरू की, जिससे स्थिति बदल गई और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को झटका लगा। वायसराय लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय निकायों की स्थापना का प्रयास किया गया। लार्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली की रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में ही बन गया था। इस प्रकार, स्वतंत्रता के समय कुछ तत्कालीन रियासतों में पंचायतें काम कर रही थीं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी कोई संस्थाएँ मौजूद नहीं थीं।
1953 में, राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।
सामुदायिक व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए जनवरी 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बलवंतराय मेहता समिति ने नवम्बर 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय गठन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की। मेहता समिति के इन सुझावों को भारत सरकार तथा राष्ट्रपति विकास परिषद् ने 1958 में स्वीकार कर लिया। 1 अप्रैल, 1958 से मेहता समिति की सिफारिशें प्रभावी हुई।
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव से पंचायती राजव्यवस्था की त्रि-स्तरीय पद्धति लागू की गयी। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाले राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। यह विकेन्द्रीकरण का प्रथम प्रयास माना जाता है।
राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुआ था। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत गांव स्तर पर पहले से मौजूद पंचायतों के साथ, पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना 2 अक्टूबर 1959 को काम करना शुरू कर दिया।
पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण करने तथा इसके विकास हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर, 1977 को जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक नयी समिति गठित की। अशोक मेहता समिति द्वारा अगस्त, 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में पंचायति राज की द्वि-स्तरीय संरचना की संस्तुति की गई जिसके अन्तर्गत अनेक गाँवों को मिलाकर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् गठित करने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया।
पंचायतें प्रशासन, नियोजन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के लिए एक प्रभावी माध्यम हैं और इसलिए ग्राम पंचायतों के संगठन को राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत ( अनुच्छेद 40 ) बनाया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।
नोट : स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग - 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्होंने शक्तियां प्रदान करने की बात की लेकिन संवैधनिक दर्जा नहीं मिला। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज दर्जे को सम्पूर्ण भारत में लागू किया।
प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
राजस्थान में इसे 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।
इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया है, जिसमें कहा गया है कि, ‘राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो’ (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी))। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है । इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए संवैधानिक बाध्यता के अधीन हैं।
इसके अलावा, अब न तो पंचायतों का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव कराना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदल देता है । देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना एक क्रांतिकारी अवधारणा है।
इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है । इसे ‘पंचायत’ नाम दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम ने संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक मद शामिल हैं।
अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है- अनिवार्य और स्वैच्छिक । अधिनियम के अनिवार्य (अनिवार्य या बाध्यकारी) प्रावधानों को नई पंचायती राज व्यवस्था बनाने वाले राज्य कानूनों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, स्वैच्छिक प्रावधानों को राज्यों के निर्देश पर शामिल किया जा सकता है।
73वें संविधन संशोधन अधिनियम 1992 के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। यह पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी एक संस्था है।
ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्य कर सकेगी जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा उपबंधित करे (अनुच्छेद 243ए)।
प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी ।
ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होगी
यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। राजस्थान में प्रयुक्त नामकरण है:
पंचायत का स्तर | प्रयुक्त नाम |
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जिला पंचायत | जिला परिषद |
मध्यवर्ती पंचायत | पंचायत समिति |
ग्राम पंचायत | ग्राम पंचायत |
ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
ग्राम सभा का सरपंच सीधे वयस्क मतदाताओं द्वारा चुना जाता है।
मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बीच से किया जाएगा।
पंचायतों के चुनाव: पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।
पंचायतों की अवधि : प्रत्येक पंचायत, जब तक कि किसी तत्समय प्रवृत्त कानून के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में (क) अनुसूचित जातियों और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकेंगी।
छूट प्राप्त क्षेत्र: यह अधिनियम कुछ राज्यों के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। हालाँकि, इस अधिनियम ने संसद को कुछ विशेष प्रावधानों के साथ इस अधिनियम को इन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की। जिसके तहत, संसद ने “पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा अधिनियम ” पारित किया। राजस्थान ने 30 सितंबर 1999 को पेसा के अनुरूप अपना अनुरूपता कानून पारित किया।
वित्त आयोग : पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए अनुच्छेद 243-I के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें 33 जिला परिषदें (जिला स्तर), 362 पंचायत समितियां (ब्लॉक स्तर) और 11,214 पंचायतें (ग्राम स्तर, जिसमें एक गांव या गांवों का समूह शामिल है) शामिल हैं।
विवरण | ग्राम स्तर (निम्नतम स्तर) ग्राम पंचायतें | खंड स्तर (मध्य स्तर) पंचायत समितियाँ | जिला स्तर (शीर्ष स्तर) जिला परषिद् |
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संस्था का नाम | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परषिद् |
क्षेत्राधिकार व गठन | गॉव या गॉवों का समूह सरपंच, उपसरपंच व पंच | विकास खण्ड ब्लॉक प्रधान, उपप्रधान व सदस्य | जिला परिषद् एक जिला जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख व सदस्य |
सदस्य | ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच (प्रत्येक वार्ड से एक पंच) | निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य सभी पंचायतों के सरपंच संबंधित क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य | निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य, जिले की सभी लोकसभा, जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, जिले की सभी लोकसभा राज्य सभा, व विधान सभा सदस्य |
सदस्यों का निर्वाचन | प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षः निर्वाचित | पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित | जिला परिषद क्षेत्र के निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित |
निर्वाचित सदस्यों की योग्यता | न्यूनतम आयु 21 वर्ष | आयु 21 वर्ष | आयु 21 वर्ष |
निर्वाचित सदस्य सख्या | न्यूनतम पंच 9 तीन हजार से अधिक जनसंख्या पर प्रति एक हजार या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच | न्यूनतम 15 एक लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 15 हजार या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य | न्यूनतम 17 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर अतिरिक्त 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य |
निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र | विकास अधिकारी को | प्रधान | जिला प्रमुख |
अध्यक्ष का पदनाम | सरपंच | प्रधान | जिला प्रमुख |
अध्यक्ष का चुनाव | ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन |
अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र | विकास अधिकारी को | जिला प्रमुख को | संभागीय आयुक्त को |
उपाध्यक्ष | उपसरपंच | उपप्रधान | उप जिला प्रमुख |
उपाध्यक्ष का चुनाव | निर्वाचित पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन |
उपाध्यक्ष द्वारा पद से त्याग पत्र | विकास अधिकारी को | प्रधान को | जिला प्रमुख को |
बैठकें | प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार | प्रत्येक माह में कम से कम एक बार | प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार |
सरकारी अधिकारी | ग्राम सचिव (ग्राम सेवक ) | खंड विकास अधिकारी (BDO) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) |
आय के साधन | राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान कर एवं शस्तियों द्वारा प्राप्त आय | राज्य सरकार से प्राप्त वितीय सहायता एवं अनुदान विभिन्न करों से प्राप्त आय (यथा मकान व जमीन कर, शिक्षा उपकर मेंलों पर कर आदि | राज्य सरकार से प्राप्त वितीय सहायता एवं अनुदान पंचायत समितियों की आय से प्राप्त अंशदान जन सहयोग से प्राप्त धनराशि |
कार्य | सफाई, पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना जन्म मृत्यु का पंजीकरण वन व पशुधन का विकास व संरक्षण मेलों/उत्सवो/मनोरंजन के साधनो की व्यवस्था करना भू आवंटन करना ग्रामोधोग व कुटीर उधोंगो को बढावा | ग्राम पंचायत द्वारा किये कार्यो की देखरेख करना पंचायत समिति क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था किसानों के लिए उतम किस्म के बीज तथा खाद उपलब्ध कराना उतम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना पंचयत समिति मुख्यालय से गांवों तक सड़कों व पुलों का निर्माण व रखरखाव | ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच समन्वय करना व उन्हें परामर्श देना ग्राम पंचायतों व राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य विकास कार्यो के बारे मे राज्य सरकार को सलाह देना पंचायत समितियों के क्रियाकलापों की सामान्य देखरेख करना विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना |
प्रत्येक जिला परिषद में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। 4 लाख तक की आबादी वाले जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और यदि जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, तो हर एक लाख पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में दो की वृद्धि होती है।
इसी तरह, पंचायत समितियों में भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक लाख तक की आबादी वाली पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और यदि जनसंख्या एक लाख से अधिक है तो प्रत्येक 15000 या उसके एक लाख से अधिक भाग के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में दो की वृद्धि होती है।
प्रत्येक पंचायत को वार्डों में विभाजित किया गया है।
भारत में स्थानीय प्रशासन का शहरी स्वरूप नगरीय शासन के नाम से जाना जाता है। इस शासन का अर्थ है कि स्थानीय शहरी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र का शासन संचालित किया जावे।
नये अधिनियम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की स्वशासन इकाईयों में एकरूपता लाने के लिये इसकी तीन इकाईयाँ बनायी गई है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग में 9ए जोड़ा गया। जिसका शीर्षक ‘नगरपालिकाएँ’ है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़े गये इसी के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। जिसमें 18 विषय शामिल किये गये हैं।
शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देते हुए संविधान में नया भाग- 9क ‘नगरपालिकाएँ’ नाम से जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243Q में तीन प्रकार की नगरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 जून, 1993 से लागू हुआ।
नगर पंचायत - ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण कर रहे कस्बों के लिए नगरपालिका पंचायतें होगी। जिनकी जनसंख्या 20 हजार से एक लाख के बीच होगी। इसके अध्यक्ष को चेयरमेन उपाध्यक्ष को उपसभापति और सदस्यों को पार्षद कहा जाता है।
भारत में सबसे पहले 1687 में मद्रास में नगरीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना ‘मद्रास (चेन्नई) नगर निगम’ की स्थापना की गई। इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट के अन्तर्गत कलकत्ता एवं मुम्बई में नगर राजस्थान में सबसे पहले नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ 19वीं शताबदी के मध्य हुआ। राज्य में प्रथम नगरपालिका की स्थापना माउण्ट आबू (सिरोही) में 1864 में की गई, इसके पश्चात् 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर और 1869 में जयपुर में नगर पालिका स्थापित कर दी गई परन्तु इनमें सरकारी अधिकारियों का बाहुल्य था सामान्य जन को इनमें भागीदारी नहीं दी गई। ये संस्थाएँ स्थानीय स्वशासित इकाईयाँ नहीं थी।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में 1951 में ‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1951’ बनाकर राज्य में शहरी प्रशासन में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। 1959 में इस अधिनियम को समाप्त कर इसके स्थान पर ‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1959’ लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम-1994 के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को वैधानिक रूप में मान्यता देते हुए संविधान में एक नया भाग-9(क) जोड़ा गया जिसमें 18 कानून (अनुच्छेद 243(P)त से 243(ZG)य छ तक) जोड़े गये और एक नयी अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
9 अगस्त, 1994 को स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शहरी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है-
वर्तमान में राजस्थान में राजस्थान में 13 नगर निगम , 36 नगर परिषद और 169 नगर पालिका बोर्ड या नगरपालिकाएँ हैं। 2 सितम्बर 2024 को राजस्थान में दो नए नगर निगम भीलवाड़ा और पाली को बनाया गया है।
प्रथम नगर निगम की स्थापना दिसम्बर, 1992 में जयपुर नगर निगम के रूप में की गई। जिसमें 91 सीटें निर्धारित की गई थी।
अक्टूबर 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर व कोटा में 2-2 नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की गई है।
दूसरा नगर निगम, दिसम्बर, 1992 में जोधपुर में बनाया गया।
तीसरा नगर निगम, जनवरी, 1993 में कोटा में बनाया गया।
5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के लिये नगर निगमों की स्थापना की जायेगी। यह शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्था है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं। नगर निगम के मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है लेकिन 2014 के चुनाव में मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया गया।
योग्यताएँ- 21 वर्ष या अधिक आयु और नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
शपथ - मेयर को जिला कलेक्टर द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है।
त्यागपत्र - मेयर अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है।
हटाना - मेयर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता है इस प्रस्ताव के गिर जाने पर अगला प्रस्ताव तीसरे वर्ष साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
आय के स्रोत - राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान आय का स्रोत है।
राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण शामिल हैं।
विभिन्न प्रकार के कर शुल्क, जुर्माने और भूखंडों के लीज में दिये जाने से प्राप्त राशि।
नगर निगम के कार्य - नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सड़कों व पुलों का रख-रखाव, जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि।
1 लाख से 5 लाख तक आबादी वाले नगरों में नगरपालिका परिषदें स्थापित की जायेगी। वर्तमान में राजस्थान में 36 नगरपरिषदें हैं।
नगरपरिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सभापति का निर्वाचन नगरपरिषद के वार्डों के पार्षदों द्वारा किया जाता है। सभापति का चुनाव पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था लेकिन वर्ष 2009 में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा यह चुनाव किया गया। परन्तु 2014 में पुनः यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
हटाना - सभापति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
नगरीय क्षेत्रों में दो प्रकार की स्वायत शासन संस्थाएँ गठित की गई पहला वर्ग नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगमों का है। जबकि दूसरे वर्ग में जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति को शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 243 (ZD) के द्वारा आयोजन समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।
कार्यकाल - सभी इकाईयों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। यदि कोई पद रिक्त हो जाता है, तो वह 6 माह में भरा जाना अनिवार्य होगा।
नगरीय क्षेत्र में गठित की जाने वाली सभी समितियों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जावेगा।
संविधान के अनुच्छेद 243(T) के द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।
संबंधित राज्य की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उस क्षेत्र की निर्वाचन मतदाता सूची में पंजीकृत होने पर अपने-अपने नगर की स्थानीय संस्थाओं की पदेन अध्यक्ष होगें।
यह शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे निम्नस्तरीय संस्था है जो 20 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर बनाई जाती है। राजस्थान में सबसे पहले 1864 में मांऊटआबू सिरोही में नगरपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित करके शहरी प्रशासन में एकरूपता लाई गई। 1959 में इसे समाप्त करके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 लागू किया गया। बाद में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नगरपालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या 13 होती है और वार्ड से चुने जाने वाले सदस्य को पार्षद कहते हैं। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। सभी पार्षद मिलकर सभापति व उप सभापति का चुनाव करते हैं। सभापति को शपथ जिला कलैक्टर द्वारा दिलवाई जाती है और वह अपना त्याग पत्र जिला कलैक्टर को देता है। शहरी संस्थाओं का कार्यकाल साधारणतया 5 वर्ष का होता है।
नगरपालिका में मुख्य रूप से दो अधिकारी होते है। एक राजनीतिक प्रमुख जिसे नगरपालिका अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं तथा दूसरा कार्यकारी अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे सी.ओ. कहते हैं।
नोट : राजस्थान सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 2019 में लिये गये निर्णय में यह निश्चित किया गया है कि प्रदेश में नगरीय निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर परिषद के सभापति एवं नगर पालिका के चैयरमेन के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न होकर अप्रत्यक्ष प्रणाली की जायेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना ‘राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतुर्थ संशोधन) नियम 2019’ के अनुसार नगरपालिका संस्था के सिर्फ निर्वाचित सदस्य/पार्षद ही अध्यक्ष/सभापति/महापौर पद के लिए मतदान करके अपने अध्यक्ष/सभापति/महापौर को निर्वाचित कर सकेंगे। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि निर्वाचित सदस्य व नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्र का कोई भी मतदाता जो सदस्य/पार्षद बनने की पात्रता रखता है और सदस्य/पार्षद बनने के लिये अयोग्य नहीं है, वह उस नगरपालिका/परिषद/निगम का अध्यक्ष/सभापति/महापौर का चुनाव लड़ सकता है। यानी नगर निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि वह निर्वाचित पार्षद हो।
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। इस अनुसूची में 18 मदें हैं।
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 18 कार्यों की सूची इस प्रकार है;
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